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बालेरा पंचायत के प्रधान सस्पेंड प्रधान के खिलाफ एक्शन होने पर हड़ताल खत्म जिला पंचायत अधिकारी अप ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी की है साथ ही आदेश दिए उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति व दस्तावेज है उन्हें पंचायत सचिव को संदेश विकास कार्यों में अनियमित व पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अधिवक्ता पंकज पाल भर 16 दिन से क्रमिक अनशन पर रहे अधिवक्ता पंकज पाल भर ने आरोप लगाया था कि पंचायत में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है इसके अलावा एक आउट सोर्स करने की पंचायत प्रधान द्वारा फर्जी हाजिरी लगाई गई अपने रिश्तेदार को वेंडर बनाया गया उनके आप पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया था नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब प्रधान को सस्पेंड कर दिया है इस पंचायत अधिकारी ओपी ठाकुर ने की है
बालेरा पंचायत के प्रधान सस्पेंड प्रधान के खिलाफ एक्शन होने पर हड़ताल खत्म
अनशन पर बैठे पंकज पलभर भाटिया(बलेरा) के प्रधान बलेरा को प्रशासन द्वारा सस्पेंड करने पर उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने मीडिया का और प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद किया है क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके द्वारा प्रशासन और विभाग को प्रत्येक सबूत दे दिए गए थे उसके बाद भी विभाग के कई कर्मचारी उनको सस्पेंड करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहे थे लेकिन मीडिया और गांव वालों का पूरा साथ मिलने के साथ उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है और उनकी मांग यह थी कि प्रधान को सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि प्रधान ने गारंटी योजना में चल रहे काम में सरकारी कर्मचारी की हाजिरी लगा दी थी और जिसका की पता पंकज पलभर को पता चल गया था और उन्होंने फिर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बलेरा पंचायत के प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है